अगर 3 Election Commissioner में से 2 Election Commissioner का किसी डिसीजन पर एग्रीमेंट नहीं है, तो वह डिसीजन पारित नहीं होता है। अगर पारित होगा तो वह Illegal होगा। यहां तो ज्ञानेश कुमार ने अकेले ही डिसीजन ले लिए। इसका मतलब सिर्फ यही है कि पूरा SIR Illegal है और SIR के बाद होने
@Dr. Kanchana Yadav
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